नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोपपत्र का मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि आरोप पत्र पर संज्ञान के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। उन्होंने सिसोदिया के खिलाफ एक जून के लिए पेशी वारंट जारी किया।
ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
पहले सिसोदिया (51) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच वाले मामले में उन्हें मंगलवार को जमानत देने से मना कर दिया।
भाषा वैभव माधव
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