सुपरटेक अध्यक्ष के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर 15 सितंबर को विचार करेगी अदालत

सुपरटेक अध्यक्ष के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर 15 सितंबर को विचार करेगी अदालत

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  • Publish Date - August 28, 2023 / 08:29 PM IST,
    Updated On - August 28, 2023 / 08:29 PM IST

नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत धनशोधन मामले में सुपरटेक समूह के अध्यक्ष व प्रवर्तक आर.के. अरोड़ा के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर 15 सितंबर को विचार कर सकती है।

विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने सोमवार को मामले की सुनवाई की और यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि दस्तावेज लंबे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अगस्त को धनशोधन मामले में अरोड़ा, सुपरटेक समूह और आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी की लगभग 100 पेज की अभियोजन शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

अरोड़ा को तीन बार पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

भाषा जोहेब माधव

माधव