कोविड-19: उच्च न्यायालय ने 13-14 मार्च को निर्धारित न्यायिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार किया

कोविड-19: उच्च न्यायालय ने 13-14 मार्च को निर्धारित न्यायिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार किया

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  • Publish Date - March 12, 2021 / 12:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13-14 मार्च को निर्धारित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा-2019 को स्थगित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल तथा न्यायमूर्ति ए जे बंबानी की पीठ ने कहा कि अंतिम समय में परीक्षा स्थगित नहीं की जा सकती क्योंकि इससे उन परीक्षार्थियों का नुकसान होगा जो परीक्षा देने के लिये पहुंच चुके हैं।

पीठ ने कहा, ”परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। इससे अन्य परीक्षार्थियों को नुकसान होगा।”

अदालत परीक्षा देने के इच्छुक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में यदि वह कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आता है तो उसकी जान जाने का खतरा पैदा हो सकता है।

याचिका में परीक्षा को तब तक टालने की अपील की गई थी जब तक वकीलों को कोविड-19 टीके लगाने का अभियान पूरा नहीं हो जाता।

भाषा जोहेब शाहिद

शाहिद