Cracker Ban in Delhi: Supreme Court Order to Still Ban Crackers

फीकी रहेगी राजधानी वासियों की दिवाली, नहीं फोड़ सकेंगे पटाखा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से किया इंकार

फीकी रहेगी राजधानी वासियों की दिवाली, नहीं फोड़ सकेंगे पटाखा! Cracker Ban in Delhi: Supreme Court Order to Still Ban Crackers

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : October 11, 2022/12:12 pm IST

नई दिल्ली: Cracker Ban in Delhi आगामी कुछ​ दिनों में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूरे देश में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार भी दिल्लीवासियों की दिवाली फीकी रहने वाली है। जी हां सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर से बैन हटाने वाली याचिका पर ​फैसला सुनाते हुए कहा कि पटाखों पर लगा बैन इस साल भी नहीं हटेगा।

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Cracker Ban in Delhi सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिवाली के दौरान भी पटाखों पर लगा बैन नहीं हटने वाला। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। हालांकि कोर्ट ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया है। दरअसल इस मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया था। हालांकि एम आर शाह की बेंच ने साफ कर दिया है कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे।

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कोर्ट ने कहा, दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम साफ है। पराली के चलते प्रदूषण पहले से ही बढ़ने लगा है। आप भी एनसीआर में रहते हैं फिर पहले से बढ़ रहे प्रदूषण को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हम इस बैन को नहीं हटा सकते।

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बता दें, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पिछले कई सालों दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगा हुआ है। हर साल दिवाली के दौरान पटाखों पर लगे बैन को लेकर चर्चा तेज हो जाती है और लोग दो हिस्सों बट जाते हैं। पहले वो जो बैन का विरोध करते हैं और दूसरे वो जो प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इसे सही ठहराते हैं। हालांकि कोर्ट अभी भी अपने फैसले पर कायम है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार किया है।

 

 

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