रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी सीमाशुल्क अधिकारी को जमानत

रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी सीमाशुल्क अधिकारी को जमानत

  •  
  • Publish Date - June 10, 2021 / 11:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने टीवी स्क्रीन के आयातक से रिश्वत लेने के आरोप में पिछले महीने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गए सीमाशुल्क अधिकारी को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचाला ने तुगलका बाद में सीमाशुल्क विभाग के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में तैनात निरीक्षक संदीप राठी को राहत प्रदान करते हुए कहा कि जांच में पूछताछ के लिये आरोपी की जरूरत नहीं है।

राठी को उसी कार्यालय में तैनात अधीक्षकों सुरेन्द्र सिंह और अजित कुमार के साथ 18 मई को गिरफ्तार किया गया था जबकि वे कथित रूप से मांगी गई 10 लाख रुपये की रिश्वत की पहली किस्त के रूप में चार लाख रुपये ले रहे थे।

भाषा जोहेब अनूप

अनूप