नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पिछले साल हमला करने के दो आरोपियों की याचिका पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया।
आरोपियों ने याचिका में दावा किया कि साथी कैदियों ने उनकी पिटाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। दोनों आरोपियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने दावा किया कि उनके मुवक्किलों के परिवारों को भी धमकियां मिल रही हैं।
अर्जी के मुताबिक, “उक्त कैदियों ने खुलेआम याचिकाकर्ताओं को धमकी दी कि उन्हें जेल के अंदर ही मार डाला जाएगा और उन्हें तब तक पीटा जाएगा जब तक वे ‘सबक न सीख लें। गुजरात में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा।”
अर्जी में जेल के अंदर दोनों आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने और उन्हें अलग बैरक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।
अर्जी में बताया गया, “याचिकाकर्ताओं/आरोपियों को संभवतः किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जा रहा, जहां उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। स्थानांतरण सूची जारी होने वाली है।”
अदालत ने अर्जी पर विचार करते हुए जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 22 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी।
अदालत ने जेल अधिकारियों को हिरासत में लिए गए आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने पिछले साल दिसंबर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किये और कहा था आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
भाषा जितेंद्र धीरज
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