दिल्ली की अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ में केजरीवाल, सिसोदिया को बरी किया

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दिल्ली की अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ में केजरीवाल, सिसोदिया को बरी किया

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 11:29 AM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 11:29 AM IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के अलावा 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

सीबीआई आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

भाषा

गोला मनीषा

मनीषा