दिल्ली की अदालत ने देवेंद्र दर्डा को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने देवेंद्र दर्डा को विदेश यात्रा की अनुमति दी

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  • Publish Date - October 1, 2023 / 05:55 PM IST,
    Updated On - October 1, 2023 / 05:55 PM IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा के बेटे एवं तीन कोयला घोटाला मामलों के आरोपी देवेंद्र दर्डा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दो से 12 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने देवेंद्र को संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने यह अनुमति यह कहते हुए दी देवेंद्र ने विदेश यात्रा के लिए अतीत में दी गई अनुमति का कभी दुरुपयोग नहीं किया है और सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है।

छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में एक निचली अदालत ने हाल ही में देवेंद्र को उनके पिता के साथ चार साल जेल की सजा सुनाई थी।

बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जेल की सजा निलंबित कर दी थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी को अतीत में कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई, लेकिन उसने कभी भी ऐसी अनुमति का दुरुपयोग नहीं किया और ऐसी अनुमति देते समय अदालत द्वारा लगाए गए सभी नियम और शर्तों का पालन किया।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, इस अदालत की सुविचारित राय में, आवेदक संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की विदेश यात्रा करने का हकदार है।’’

सत्ताइस सितंबर को पारित आदेश में, न्यायाधीश ने आरोपी को तीनों मामलों में प्रत्येक में 20 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उन्होंने उसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश न करने और दी गई अनुमति का उपयोग किसी भी तरह से मुकदमे में बाधा डालने के लिए न करने का निर्देश भी दिया।

भाषा अमित धीरज

धीरज