School Fee Refund Decision: बड़ी खुशखबरी.. पैरेंट्स को वापस की जाएगी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस.. जल्द ही लागू किया जाएगा नया कानून, जानें कितने इजाफे की होगी इजाजत

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School Fee Refund Decision in Punjab State: पंजाब सरकार ने निजी स्कूल फीस वृद्धि 5 प्रतिशत सीमित की, अतिरिक्त वसूली रकम अभिभावकों को लौटानी होगी।

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  • Publish Date - June 5, 2026 / 04:08 PM IST,
    Updated On - June 5, 2026 / 04:10 PM IST

School Fee Refund Decision in Punjab State || Image- AI generated File

HIGHLIGHTS
  • पंजाब में निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी पर 5 प्रतिशत की सीमा।
  • तीन साल की अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटानी होगी।
  • शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसके तहत कोई भी निजी स्कूल एक साल में कुल फीस में 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। (School Fee Refund Decision in Punjab State) इस नियम में ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे।

तीन साल में ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को लौटाने होंगे पैसे

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में जिन निजी स्कूलों ने तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अभिभावकों को अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी स्कूल ने तीन साल में फीस 50 प्रतिशत बढ़ाई है, तो उसे 35 प्रतिशत अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को अभिभावकों को पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ी हुई फीस वापस करवाई थी।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। (School Fee Refund Decision in Punjab State) उन्होंने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने बड़ी प्रगति की है और अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

पूरे देश में लागू होना चाहिए ऐसा कानून

केजरीवाल ने कहा कि सभी निजी स्कूल गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर दबाव डालते हैं। पंजाब सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों को राहत देगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी केवल पंजाब की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए पंजाब की तरह अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए, ताकि अभिभावकों को राहत मिले और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

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Q1. पंजाब सरकार ने निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी पर क्या सीमा तय की है?

Ans: कोई भी निजी स्कूल सालाना कुल फीस में 5 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा।

Q2. अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

Ans: तय सीमा से ज्यादा वसूली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

Q3. यह नया कानून किन शुल्कों पर लागू होगा?

Ans: ट्यूशन, लाइब्रेरी, डेवलपमेंट और अन्य सभी स्कूल शुल्कों पर लागू होगा।