उप्र : कुमार विश्वास-सत्येंद्र जैन व सोमनाथ भारती से जुड़े मामले की सुनवाई टली

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उप्र : कुमार विश्वास-सत्येंद्र जैन व सोमनाथ भारती से जुड़े मामले की सुनवाई टली

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  • Publish Date - June 6, 2026 / 01:00 AM IST,
    Updated On - June 6, 2026 / 01:00 AM IST

सुलतानपुर (उप्र), पांच जून (भाषा) आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि डॉ. कुमार विश्वास, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 20 जून को सुनवाई होगी।

अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि सांसद/विधायक मामलों की अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण शुक्रवार को सुनवाई टल गई।

उन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। 15 मई को भी समन तामील नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई थी।

सिंह ने बताया कि यह मामला छह मई 2014 का है। उस समय डॉ. कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रत्याशी थे।

सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ‘मदन’ के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था।

उन्होंने बताया कि यह निर्देश इसलिए दिया गया था क्योंकि वे वहां के मतदाता नहीं थे और निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है।

प्रशासन के बार-बार निर्देश देने के बावजूद कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती सहित उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले की सुनवाई पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही थी, लेकिन हाल में मुकदमे को विशेष एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित किया गया है।

अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए 30 अप्रैल को सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि, समन तामील न होने की वजह से शुक्रवार को कोई भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो सका।

अदालत ने डॉ. कुमार विश्वास (तत्कालीन प्रत्याशी), सत्येंद्र जैन (पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार) और सोमनाथ भारती (पूर्व मंत्री व विधायक, दिल्ली) शामिल को समन किया है। अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

भाषा सं जफर धीरज

धीरज