दिल्ली की अदालत ने एनआईए को जेल में दो अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ की इजाजत दी
दिल्ली की अदालत ने एनआईए को जेल में दो अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ की इजाजत दी
नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की उस अर्जी को मंजूरी दे दी, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वान डाइक और यूक्रेनी नागरिक कामिन्स्की विक्टर से पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी।
दोनों कथित भाड़े के लड़ाके न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने उन पर भारत में जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े आतंकी साजिश के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है।
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी को दो और तीन सितंबर को जेल में डाइक और विक्टर से पूछताछ करने की इजाजत दे दी।
एनआईए ने 13 मार्च को डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों — विक्टर, हर्बा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमनोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन और होंचारुक मैक्सिम — को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने कथित तौर पर म्यांमा से मिजोरम बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की थी और बाद में देश भर के अलग-अलग घरेलू हवाई अड्डों पर उन्हें रोका गया।
इस समूह के भाड़े के लड़ाकों के रूप में काम करने का संदेह है। इसकी जांच भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों को सहायता पहुंचाने तथा उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण देने समेत व्यापक आतंकी साजिश के मामले में की जा रही है।
अदालत ने 16 मार्च को एनआईए को आरोपियों की 11 दिन की हिरासत दी थी। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
भाषा प्रशांत नरेश
नरेश
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