दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दी
Modified Date: March 28, 2026 / 07:34 pm IST
Published Date: March 28, 2026 7:34 pm IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शब्बीर शाह को राहत प्रदान की।

उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को शब्बीर शाह को आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने पथराव करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया था।

शब्बीर पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने में ‘‘महत्वपूर्ण भूमिका’’ निभाने का आरोप है।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश


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