दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

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  • Publish Date - May 6, 2024 / 01:01 PM IST,
    Updated On - May 6, 2024 / 01:01 PM IST

नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है।

कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा