दिल्ली की ज़िला अदालतें 5 जुलाई से लंबित चालान के लिए विशेष सप्ताहांत यातायात अदालतें शुरू करेंगी

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दिल्ली की ज़िला अदालतें 5 जुलाई से लंबित चालान के लिए विशेष सप्ताहांत यातायात अदालतें शुरू करेंगी

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  • Publish Date - June 29, 2026 / 09:56 PM IST,
    Updated On - June 29, 2026 / 09:56 PM IST

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) लंबित यातायात चालानों के निपटान को आसान बनाने और सार्वजनिक सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से, दिल्ली जिला अदालतें, दिल्ली यातायात पुलिस के साथ समन्वय में, पांच जुलाई से शहर भर में विशेष सप्ताहांत यातायात अदालतें (डब्ल्यूटीसी) शुरू करेंगी।

इस पहल के तहत नागरिकों को वर्चुअल अदालत में लंबित समझौता योग्य (कंपाउंडेबल) यातायात नोटिस और चालानों का निपटारा करने की सुविधा मिलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के 11 जिला अदालत परिसरों में कुल 22 यातायात अदालत पीठ स्थापित की जाएंगी, जिनमें प्रत्येक पीठ प्रति बैठक 700 कंपाउंडेबल नोटिस या चालान पर सुनवाई करेगी।

विशेष अदालतें हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को काम करेंगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अदालतें छह प्रमुख जिला अदालत परिसरों – तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा में चलेंगी।

अदालतें दो सत्रों में काम करेंगी – सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम 4 बजे तक।

भाषा नोमान नोमान माधव

माधव