जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें पुलिस: दिल्ली उच्च न्यायालय

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जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें पुलिस: दिल्ली उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - April 2, 2026 / 07:45 PM IST,
    Updated On - April 2, 2026 / 07:45 PM IST

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पुलिस अधिकारियों को जिला न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने और संबंधित प्रधान न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश से परामर्श कर नियमित रूप से सुरक्षा समीक्षा करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस वर्ष की शुरुआत में तीस हजारी स्थित एक अदालत कक्ष में एक वकील पर उसके विरोधी वकील द्वारा कथित हमले के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिये हुए मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि घटना से संबंधित प्राथमिकी की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही अधीनस्थ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि जिला न्यायालयों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात हैं और पुलिस अधिकारियों ने प्रत्येक जिले में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। पीठ ने कहा कि मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा और याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने आदेश दिया, “हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक जिला न्यायालय में लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था जारी रहे और संबंधित प्रधान न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश से परामर्श कर पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाए। ”

अदालत ने नौ फरवरी को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और कथित हमले पर रिपोर्ट मांगी।

अदालत ने पाया कि सात फरवरी को अदालत का दरवाजा अंदर से बंद होने के दौरान प्रतिद्वंदी वकील ने वकील को ‘पीटा और गाली-गलौज की’।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश