नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृषि से होने वाली आय पर कर देनदारी से पूरी छूट दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने याचिका को ‘गलत धारणाओं पर आधारित’ करार देते हुए कहा कि यह मुद्दा अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अदालत दिल्ली सरकार को नयी कर व्यवस्था लागू करने के लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
अदालत ने आदेश में कहा, “याचिका पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता हमसे विधानमंडल को विशेष कानून बनाने का आदेश देने का अनुरोध कर रहा है। हमारा मानना है कि ऐसा आदेश देना ठीक नहीं है। यह याचिका पूरी तरह गलत धारणाओं पर आधारित है और इसलिए खारिज की जाती है।”
याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने याचिका में कहा कि दिल्ली के निवासियों को कृषि आय पर कर से दी गई ‘पूर्ण छूट’ से वित्तीय असमानता उत्पन्न हुई है।
भाषा जोहेब नरेश
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