दिल्ली उच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा आतंक वित्तपोषण मामले में आरोपी को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा आतंक वित्तपोषण मामले में आरोपी को जमानत दी

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  • Publish Date - November 14, 2024 / 09:12 PM IST,
    Updated On - November 14, 2024 / 09:12 PM IST

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान और अन्य देशों में स्थित अपने गुर्गों के माध्यम से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वास्ते कथित रूप से धन जुटाने से संबंधित मामले में बृहस्पतिवार को एक आरोपी को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने जावेद अली की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने अप्रैल में जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा कि आरोपी 10 नवंबर, 2019 से न्यायिक हिरासत में है और अभियोजन द्वारा आरोपपत्र में दिए गए 221 गवाहों में से अब तक केवल नौ की ही जांच की गई है। इसलिए, मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में कुछ समय लगने की संभावना है।

पीठ ने कहा कि तथ्यों और मामले की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर जमानत प्रदान की जाती है।

अली को नवंबर 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शेख अब्दुल नईम उर्फ ​​सोहेल खान को वित्तपोषित करने में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। खान को उसके सहयोगियों के साथ भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन