दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील से बलात्कार के आरोपी जिम प्रशिक्षक को जमानत दी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील से बलात्कार के आरोपी जिम प्रशिक्षक को जमानत दी

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  • Publish Date - May 13, 2026 / 09:46 PM IST,
    Updated On - May 13, 2026 / 09:46 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला वकील के साथ बलात्कार के आरोपी विवाहित जिम प्रशिक्षक को यह कहते हुए जमानत दे दी कि ये एक सहमतिपूर्ण प्रेम संबंध प्रतीत होते हैं और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में नैतिकता को अपराध से अलग रखा जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि एक विवाहित व्यक्ति, जिसका एक बच्चा है और जो ‘‘विवाहेत्तर प्रेम संबंध’’ में है, उसे राहत नहीं मिलनी चाहिए।

न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने 12 मई को दिए आदेश में कहा, ‘‘किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मामले में नैतिकता को अपराध से अलग रखना आवश्यक है। आरोपी/आवेदक नवंबर 2025 से जेल में है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, मुझे आरोपी/आवेदक को राहत नहीं देने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।’’

अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जिम जाने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई और एक दिन आरोपी ने उसे नशीला पेय पिलाकर बेहोश कर दिया और गाजियाबाद के एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं और बाद में उसे धमका कर पैसे ऐंठे और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया।

भाषा शफीक माधव

माधव