दिल्ली उच्च न्यायालय ने गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

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  • Publish Date - February 24, 2026 / 10:28 PM IST,
    Updated On - February 24, 2026 / 10:28 PM IST

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला गायक की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें एआई प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न वेबसाइट को उनके नाम, आवाज, गायन शैली, अंदाज और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं के अनधिकृत और व्यावसायिक उपयोग से रोकने के लिए एकतरफा अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया गया।

अदालत ने 19 फरवरी को जारी एक अंतरिम आदेश में कहा कि नौटियाल के पास अपने व्यक्तित्व के संबंध में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है और आदेश के अभाव में गायक को अपूरणीय क्षति और हानि हो सकती है।

आदेश में कहा गया, ‘वादी (नौटियाल) की छवि और व्यक्तित्व को जो धब्बा और क्षति पहुंची है, वह प्रथम दृष्टया वास्तविक प्रतीत होती है।’

अदालत ने जॉन डो नाम व्यक्तियों समेत विभिन्न पक्षों को निर्देश दिया कि वे नौटियाल के व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों अथवा उनकी पहचान से विशेष रूप से जुड़ी किसी भी खासियत का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग न करें।

हाल में, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और अभिनेता ऋतिक रोशन, फिल्मकार करण जौहर, गायक कुमार सानू, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर समेत अन्य हस्तियों ने भी अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

भाषा आशीष माधव

माधव