महाराष्ट्र : अदालत ने 2019 के सामूहिक बलात्कार मामले में चार लोगों को बरी किया

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महाराष्ट्र : अदालत ने 2019 के सामूहिक बलात्कार मामले में चार लोगों को बरी किया

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  • Publish Date - February 25, 2026 / 01:15 AM IST,
    Updated On - February 25, 2026 / 01:15 AM IST

मुंबई, 24 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र की एक स्थानीय पॉक्सो अदालत ने विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए मानसिक रूप से अशक्त लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी चार पुरुषों को बरी कर दिया है।

विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी डी लोखंडे ने पांच फरवरी को सुनाए गए फैसले में अगस्त 2019 से जेल में बंद आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

इस आदेश की एक प्रति इस सप्ताह उपलब्ध हो सकी है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित था और आरोपी को अपराध से नहीं जोड़ता था।

भाषा सुरेश रवि कांत