दिल्ली : जिमखाना सदस्यों की अर्जी पर भूमि तथा विकास कार्यालय 30 जुलाई को करेगा सुनवाई

Ads

दिल्ली : जिमखाना सदस्यों की अर्जी पर भूमि तथा विकास कार्यालय 30 जुलाई को करेगा सुनवाई

  •  
  • Publish Date - July 7, 2026 / 08:42 PM IST,
    Updated On - July 7, 2026 / 08:42 PM IST

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) दिल्ली के सभ्रांत इलाके सफदरजंग रोड पर स्थित जिमाखाना क्लब को करीब 27 एकड़ के परिसर को खाली करने के मामले में क्लब के सदस्यों की अर्जी पर भूमि तथा विकास कार्यालय 30 जुलाई को सुनवाई करेगा।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने संपदा अधिकारी के सामने मामले की कार्यवाही 28 जुलाई के बाद सूचीबद्ध करने को कहा था।

क्लब के सदस्य विजय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब कर्मचारी कल्याण संघ ने भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा 29 जून को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम , 1971 के तहत क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर जारी किया गया था।

खुराना ने बताया कि कर्मचरी कल्याण संघ के सदस्य और प्रतिनिधि मंगलवार को संपदा अधिकारी से मिले और उन्हें कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपनी बात रखने के लिए अगली तारीख 30 जुलाई दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’को बताया, ‘‘ हमने आज अपना पक्ष नहीं रखा क्योंकि यह मामला 28 जुलाई को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। अदालत के फैसले के बाद हम तय करेंगे कि संपदा अधिकारी के समक्ष क्या दलीलें रखी जा सकती हैं।’’

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने 29 जून को क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत उसके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए। नोटिस पर सात जुलाई तक जवाब देने को कहा गया था और उसी दिन प्रकरण की सुनवाई की तारीख तय की गई थी।

भाषा धीरज माधव

माधव