नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2025 में हुई 22 वर्षीय एक युवक की हत्या के मामले में एक नाबालिग को वयस्क मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि जांच अधिकारी द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने के बाद बोर्ड ने चार जुलाई को यह आदेश पारित किया। जांच अधिकारी ने अपने आवेदन में अपराध की गंभीरता और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों का हवाला दिया था।
यह मामला सात दिसंबर 2025 को शकरपुर बाजार में 22 वर्षीय एक युवक की चाकू गोदकर की गई हत्या से संबंधित है।
पुलिस ने बताया कि हमले के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया।
इस घटना के बाद, शकरपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्या के सिलसिले में एक नाबालिग को पकड़ा था।
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि नाबालिग पहले से ही 2024 में दर्ज हत्या के एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था और जब उसने कथित तौर पर इस नए अपराध को अंजाम दिया, तब वह जमानत पर बाहर था।
जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, जांच अधिकारी ने बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर कर किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत नाबालिग को वयस्क मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।
पुलिस ने बताया कि साक्ष्यों और कानून के तहत अन्य प्रासंगिक कारकों की समीक्षा करने के बाद, बोर्ड ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया।
भाषा खारी रंजन
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