अदालत ने न्यूजक्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस व ईडी के मामले किए खारिज

Ads

अदालत ने न्यूजक्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस व ईडी के मामले किए खारिज

  •  
  • Publish Date - June 11, 2026 / 01:00 AM IST,
    Updated On - June 11, 2026 / 01:00 AM IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 29 मई के अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी को जारी रखना ‘‘कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग’’ है।

अदालत ने यह भी कहा कि मूल अपराध की प्राथमिकी खारिज होने के बाद ईडी की प्राथमिकी (ईसीआईआर) भी बंद होने योग्य है।

ईओडब्ल्यू की 2020 की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि न्यूजक्लिक की मूल कंपनी ‘पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड’ ने विदेशी निवेश कानून का उल्लंघन करके वित्त वर्ष 2018-19 में अमेरिकी कंपनी ‘वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी’ से 9.59 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

प्राथमिकी में यह भी दावा किया गया था कि डिजिटल न्यूज वेबसाइट में एफडीआई की कथित 26 प्रतिशत सीमा से बचने के लिए कंपनी के शेयर को बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकित किया गया और इस निवेश का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वेतन, परामर्श शुल्क, किराए आदि के रूप में गलत उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित किया गया।

अदालत ने कहा कि डिजिटल प्रिंट मीडिया का कारोबार कर रही कंपनी का वेतन, परामर्श शुल्क और किराए पर खर्च करना स्वाभाविक है, इसलिए धन हेराफेरी का आरोप विचार योग्य नहीं है।

अदालत ने मामलों को खारिज करते हुए कहा कि ईसीआईआर के खारिज हो जाने के बाद उसकी प्रति मांगने की याचिका भी निरर्थक हो जाती है।

भाषा

खारी रंजन

रंजन