नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी 57 वर्षीय विद्यालय कर्मचारी को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
दूसरी ओर, बच्ची के परिजन सोमवार को स्कूल के बाहर जमा हुए और आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने आरोपी को दी गई जमानत पर भी नाराजगी जताई और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अधीनस्थ अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।
स्कूल में केयरटेकर के रूप में कार्यरत आरोपी को एक मई को गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान बच्ची ने उसकी पहचान कर ली।
पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘उसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के विरोध के बावजूद सात मई को उसे जमानत मिल गई।’
पुलिस के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब लड़की की मां ने जनकपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी तीन वर्षीय बेटी के साथ 30 अप्रैल को स्कूल में बलात्कार किया गया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (नाबालिग से बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत भी जुटाए गए।
इससे पहले, पीड़िता की मां ने पुलिस जांच में खामियों का आरोप लगाया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान परिवार को घंटों इंतजार कराया गया। पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि जांच निष्पक्ष और बच्चों के लिए अनुकूल तरीके से की गई थी।
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