नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ ट्वीट के लिए संबंधित ट्विटर उपयोगकर्ता के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
संबंधित सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के साथ एक ऑनलाइन विवाद के बाद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले साल मई में दिल्ली पुलिस से यह बताने को कहा था कि आखिर दूसरे पक्ष के ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ के लिए क्या कार्रवाई की गयी।
पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि संबंधित ट्वीट के परिणास्वरूप न तो आम जनता या इसके किसी भी वर्ग में ‘‘भय या चिंता पैदा हुई’, न ही किसी सरकार या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध की कोई घटना।
जांच एजेंसी ने कहा कि उसने टिप्पणी लिखने के पीछे उसके ‘इरादे और उद्देश्य’ का पता लगाने के लिए ट्विटर उपयोगकर्ता की पड़ताल की।
उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस को मामले में जुबैर के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था। इसने ट्विटर इंडिया को जांच में पुलिस का सहयोग करने का भी निर्देश दिया था।
जुबैर ने प्राथमिकी में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को ‘बिल्कुल तुच्छ’ बताया था।
भाषा सुरेश माधव
माधव