दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जनवरी तक पटाखों पर पाबंदी लगायी

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जनवरी तक पटाखों पर पाबंदी लगायी

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  • Publish Date - September 16, 2022 / 08:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन/निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह पाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

आम आदमी पार्टी नीत सरकार का कहना है कि दिल्ली पिछले दो साल से सर्दियों में पटाखों पर पाबंदी लगा रही है।

हालांकि, इस साल पटाखें पर पाबंदी की जल्दी घोषणा किए जाने के बाद शहर प्रशासन और पुलिस के पास पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के तरीके खोजने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने अपने आदेश में कहा है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘एक जनवरी, 2023 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण/उत्पादन, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) और जलाने पर पूर्ण पाबंदी है।’’

दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी एक जनवरी, 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी। सरकार ने जिला स्तर पर 15 टीमों का गठन करके पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ बेहद आक्रामक अभियान भी चलाया था।

हरियाणा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर पाबंदी लगा दी थी जबकि उत्तर प्रदेश ने मध्यम और अच्छी वायु गुणवत्ता वाले इलाकों में दीवाली के दिन महज दो घंटों के लिए हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी थी।

पाबंदियों के बावजूद दीवाली जैसे त्योहार पर लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आधी रात तक पटाखे जलाते रहते हैं।

डीपीसीसी के अनुसार, पटाखों के कारण दीवाली की रात दिल्ली में पीएम10 और पीएम2.5 की सांद्रता में बहुत बदलाव आता है।

भाषा अर्पणा नरेश

नरेश