नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) अदालत ने उत्तरपूर्व दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान संपत्तियों को कथित तौर पर जलाने और पथराव करने के मामले में राजधानी स्कूल के मालिक और चार अन्य लोगों के खिलाफ दंगा और आगजनी का आरोप तय किया है।
अदालत राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक, अशरफ अली, सोनू सैफी और अनीस कुरैशी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
उन पर दंगा करने वाली उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था जिसने 25 फरवरी 2020 को दयालपुर इलाके में एक स्कूल (डीआरपी पब्लिक स्कूल), घरों और दुकानों में आग लगा दी और इलाके में पथराव करने के अलावा पेट्रोल बम भी फेंके।
अभियोजन के मुताबिक दंगाई भीड़ हिंदुओं से संबंधित संपत्तियों पर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने के लिए राजधानी स्कूल का इस्तेमाल अड्डे के रूप में कर रही थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मैंने पाया कि (सभी) आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 147 (दंगा), धारा 148 (दंगा, घातक हथियार के साथ), 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 427 (ऐसी शरारत जिससे कि 50 रुपये या उससे अधिक की राशि का नुकसान), धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर नष्ट करने की शरारत) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए पात्र हैं।’’
भाषा संतोष नरेश
नरेश