दिल्ली दंगा : खालिद और इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित

दिल्ली दंगा : खालिद और इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित

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  • Publish Date - July 4, 2022 / 05:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुये दंगों की साजिश रचने के आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम और जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शफी उर रहमान की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई 27 जुलाई तक के लिये स्थगित कर दी ।

इन आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2020 दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला चल रहा है।

खालिद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ से इस आधार पर सुविधा देने की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस कोविड-19 के कारण बीमार हैं, जिनकी ओर से वह जिरह कर रहे हैं ।

इस पीठ में न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर भी शामिल थे । पीठ ने इमाम और रहमान की याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी ।

पीठ ने कहा कि वह पहले जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की सुनवाई समाप्त करेगी, और फिर मामले के अन्य आरोपियों के लिए आगे बढ़ेगी।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि यह साजिश का मामला है ।

अदालत ने कहा, ‘‘उमर की तारीख पर ही (अन्य को) सूचीबद्ध करें। पहले, हम उमर खालिद की सुनवाई समाप्त करेंगे, फिर हम अन्य लोगों को सुनेंगे जो साजिश का हिस्सा हैं ।’’

खालिद, इमाम, रहमान एवं अन्य के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था । इन तीनों पर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गये थे जबकि 700 अन्य घायल हो गये थे ।

इन आरोपियों के अलावा, मामले में खालिद सैफी, जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन तथा अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

भाषा रंजन रंजन नरेश

नरेश