चेन्नई, सात जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) नेता एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। यह आदेश पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र से 2026 के विधानसभा चुनाव में पराजित हुए द्रमुक उम्मीदवार आर. डी. शेखर द्वारा दायर चुनाव याचिका पर दिया गया।
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की।
शेखर ने कई आधार पर विजय के निर्वाचन को चुनौती दी है। इनमें चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप भी शामिल है।
याचिकाकर्ता ने विजय द्वारा प्रस्तुत चुनावी हलफनामे (फॉर्म-26) में भी कई विसंगतियों का उल्लेख किया है।
याचिका में कहा गया है कि विजय के तिरुचिरापल्ली और पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्रों के हलफनामों में दो अलग-अलग नोटरी के विरोधाभासी सत्यापन दर्ज हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विजय एक ही दिन दोनों नोटरी के समक्ष उपस्थित हुए थे।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विजय ने अपने आयकर बकाया का खुलासा नहीं किया तथा सोशल मीडिया प्रचार पर हुए खर्च का विवरण भी चुनावी खर्च में शामिल नहीं किया।
इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी खर्च करने तथा चर्च और मंदिर परिसर में प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाता है।
इन्हीं आधारों पर तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र से पराजित द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) उम्मीदवार इनिगो इरुधयराज ने भी टीवीके संस्थापक एवं मुख्यमंत्री विजय के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र में विजय को 1,20,365 वोट मिले थे, जबकि आर. डी. शेखर को 66,650 वोट प्राप्त हुए। विजय ने 53,715 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था, जबकि चार मई को परिणाम घोषित किए गए थे।
भाषा गोला माधव
माधव