पंचाट के निर्णय के अनुसार डीएएमईपीएल के बकाये के भुगतान के लिए डीएमआरसी को चार सप्ताह का समय

पंचाट के निर्णय के अनुसार डीएएमईपीएल के बकाये के भुगतान के लिए डीएमआरसी को चार सप्ताह का समय

  •  
  • Publish Date - September 8, 2022 / 05:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के पक्ष में पारित पंचाट के निर्णय के अनुरूप शेष राशि के भुगतान के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

अदालत ने कहा कि अगर डीएमआरसी इस आदेश पर अमल करने में विफल रहता है तो इसके प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर पेशी का आदेश जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा, ‘‘मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि (पंचाट के फैसले के अनुरूप) शेष राशि का भुगतान चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि शेष बकाये का भुगतान चार सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है, तो अदालत को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक को पेश होने का निर्देश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की।

डीएएमईपीएल ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि डीएमआरसी ने उसे 14 मार्च को केवल 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसने 4,427.41 करोड़ रुपये के शेष भुगतान के लिए निर्देश दिये जाने की मांग भी की।

अदालत ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज लागू रहेगा।

अदालत को अवगत कराया गया कि 10 मार्च के आदेश को डीएमआरसी द्वारा चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है और अभी तक संशोधन (क्यूरेटिव) याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई है।

डीएमआरसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने शेष राशि के भुगतान के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।

डीएएमईपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि भुगतान के लिए 10 मार्च, 2022 के आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण आगे कोई समय नहीं दिया जाना चाहिए।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश