सितंबर के एंडिंग से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

सितंबर के एंडिंग से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसानDo this important work before the end of September, may have to bear heavy losses

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  • Publish Date - September 1, 2021 / 04:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

EPFO Aadhar card linking

नई दिल्ली। इस महीने में आपको पांच ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं, जिनके ना होने पर आपको नुकसान हो सकता है, बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस महीने आपको कितना ही जरूरी काम क्‍यों ना हो, लेकिन आपको यह पांच 30 सितंबर से पहले पूरा करना ही होगा। आप जान लीजिए वो पांच काम।

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आधार को ईपीएफ से लिंक करें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सैलरीड पर्सन को सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अपने आधार को यूएएन से जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रोविडेंट फंड को निकालने की उन्‍हीं लोगों को अनुमत‍ि मिलेगी जिनका आधार नंबर यूएएन से लिंक होगा।

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पैन-आधार लिंकिंग
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है। समय सीमा खत्म होने के बाद, वे सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं।

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यदि आप समय सीमा तक दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मान लिया जाएगा कि आपका पैन कानून के अनुसार आवश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है।