नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आवश्यक अनुमति के बगैर शाहदरा के सोनिया विहार में कूड़ा गोदामों के संचालन से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीससी) को फटकार लगाई।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीपीसीसी संबंधित मुद्दे के समाधान में नाकाम रही है और उसने अपने वैधानिक कर्तव्यों की परवाह किये बिना लापरवाह ढंग से रिपोर्ट पेश की।
अधिकरण ने कहा कि डीपीसीसी ने केवल दो गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो उस आदेश के विपरीत है जिसमे कहा गया था कि सभी गोदाम मास्टर प्लान और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
पीठ ने कहा, “डीपीसीसी अध्यक्ष और सदस्य सचिव की जवाबदेही बनती है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, हम डीपीसीसी के सदस्य सचिव, और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को प्रभावी उपचारात्मक कार्रवाई करने का एक और अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें विफल रहने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।। डीपीसीसी के सदस्य सचिव, ईडीएमसी आयुक्त और दिल्ली पुलिस (पूर्वी रेंज) के विशेष आयुक्त मामले की अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उपस्थित रहें।”’
पीठ ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक स्थगित कर दी।
भाषा जोहेब अनूप
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