दिल्ली की ईवी नीति का मसौदा: 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर शून्य पथ कर का प्रस्ताव

दिल्ली की ईवी नीति का मसौदा: 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर शून्य पथ कर का प्रस्ताव

दिल्ली की ईवी नीति का मसौदा: 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर शून्य पथ कर का प्रस्ताव
Modified Date: April 11, 2026 / 12:02 pm IST
Published Date: April 11, 2026 12:02 pm IST

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी नयी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मसौदे के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत 30 लाख रुपये या उससे कम की कीमत (‘एक्स-शोरूम’) वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030’ के मसौदे में हाइब्रिड वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है।

मसौदे में कहा गया, ‘‘30 लाख रुपये से अधिक ‘एक्स-शोरूम’ कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार को सड़क शुल्क और पंजीकरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।’’

इसके अनुसार, एक जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के ही किए जाएंगे।

मसौदे में कहा गया है, “दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।”

एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर अगले 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं।

अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई ईवी नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इसकी प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से सरकार इसे लगातार बढ़ाती रही है।

भाषा खारी सिम्मी

सिम्मी


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