डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने को कहा
डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने को कहा
नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को नयी प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018 के अनुसार नहीं किया गया था।
विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) द्वारा हस्ताक्षरित और कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष को संबोधित 14 मई के एक पत्र में, कॉलेज की नयी प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में मीडिया में आई हालिया खबर का उल्लेख किया गया है।
सेंट स्टीफंस द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, कॉलेज की सर्वोच्च परिषद ने घोषणा की है कि सुसान एलियास एक जून से कॉलेज की 14वीं और पहली महिला प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभालेंगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव विकास गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘कॉलेज 100 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यूजीसी नियमों के अंतर्गत आता है। नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।’’
बृहस्पतिवार को कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष को लिखे पत्र में डीयू ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपायों से संबंधित यूजीसी विनियम, 2018 के प्रावधानों का हवाला दिया।
इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के मामले में, कुलपति और अनुमोदित वैधानिक निकायों द्वारा अनुशंसित समिति से कुछ सदस्यों का चयन करना आवश्यक है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि यूजीसी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेषज्ञों के नामांकन के लिए विश्वविद्यालय से अनुरोध नहीं किया गया है।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश

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