द्वारका सड़क हादसा: ‘एसयूवी’ के अंदर से बनाई क्लिप में टक्कर के आखिरी क्षण कैद

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द्वारका सड़क हादसा: ‘एसयूवी’ के अंदर से बनाई क्लिप में टक्कर के आखिरी क्षण कैद

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  • Publish Date - February 17, 2026 / 05:47 PM IST,
    Updated On - February 17, 2026 / 05:47 PM IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) इस महीने की शुरुआत में द्वारका में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली ‘एसयूवी’ के अंदर से शूट किया गया कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें टक्कर का वह पल देखा जा सकता है जिसमें 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की मौत हो गई थी।

बाइक सवार साहिल की मां ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया है कि 17 वर्षीय लड़के के पास लाइसेंस नहीं था और वह ‘लापरवाही’ से वाहन चला रहा था, जिसके कारण तीन फरवरी को अपराह्न 12 बजे के आसपास लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के निकट उस कार से दुर्घटना हुई।

‘स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल’ (एसयूवी) चालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

वायरल वीडियो में किशोर चालक गाड़ी को मोड़ते हुए एक ऐसी सड़क पर आते हुए दिखाया गया है, जो दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों से घिरी हुई है, जिससे रास्ता संकुचित हो जाता है।

कथित तौर पर कार में मौजूद किशोर चालक की बहन ने यह क्लिप बनाई।

वीडियो में दूसरी लेन पर एक पीली बस नजर आती है और जब कार तथा बस एक दूसरे के पास से निकल रहे हैं, तभी बस के पीछे से एक बाइक आती है और कार एवं बाइक की आमने-सामने से टक्कर हो जाती है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, धनेशरा की मां ने दावा किया कि 17 साल का लड़का सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ‘लापरवाही से गाड़ी चला रहा था’। उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की, जबकि पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।

पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच एक अहम सबूत के तौर पर की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना की वजह क्या थी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि साहिल की मौत बहुत जोरदार हादसे में लगी गंभीर ‘क्रेनियो-सेरेब्रल’ चोटों के कारण हुए ‘हेमरेजिक शॉक’ से हुई।

पुलिस ने द्वारका दक्षिण थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, एसयूवी कार को कथित तौर पर 17 साल का एक लड़का चला रहा था, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसने शुरू में उसे सुधार गृह में भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी को बोर्ड ने उसकी दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी।

पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के बाद साहिल सड़क किनारे घायल पड़ा मिला और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप