मुंबई, 18 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2021 में एंटीलिया के पास गाड़ी में विस्फोटक मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी संतोष शेलार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ काफी प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी 2021 को एक एसयूवी कार में विस्फोटक रखे मिले थे।
ठाणे निवासी कारोबारी हिरेन ने कहा था कि कार उनके पास थी और चोरी हो गई थी। बाद में हिरेन पांच मार्च 2021 को रहस्यमयी परिस्थिति में मृत मिले।
इस मामले के आरोपियों में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाझे और प्रदीप शर्मा भी हैं।
सह-आरोपी शेलार ने विशेष एनआईए अदालत से जमानत की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह चार साल से अधिक समय से जेल में है और मामले में उसे गलत तरह से फंसाया गया है।
भाषा वैभव खारी
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