E-Cigarette Ban : जानिए क्या होती है ई-सिगरेट जिसको लेकर सरकार ने उठाया है सख्त कदम..

E-Cigarette Ban : जानिए क्या होती है ई-सिगरेट जिसको लेकर सरकार ने उठाया है सख्त कदम..

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  • Publish Date - September 19, 2019 / 09:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

नई दिल्ली | केन्द्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने वालों के लिए एक बुरी खबर सुनाई। अब देशभर में ई-सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसको अध्यादेश के ज़रिए लागू करने की तैयारी है, इस फ़ैसले के पीछे अमेरिका के युवाओं में बढ़ती लत का हवाला दिया गया, जहां अब तक ई सिगरेट से सात मौतों की बात कही जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने 2019 वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट में बताया कि सिगरेट पीने वाले पूरी तरह से निकोटिन छोड़ देंगे, तभी उन्हें लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि  ई-सिगरेट का कारोबार करने वाले को पहली बार एक साल की सज़ा और एक लाख का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की सज़ा और 5 साल तक की जेल हो सकती है। ई सिगरेट रखने पर भी 6 महीने की जेल और 50,000 तक का जुर्माना संभव है। बता दें कि ई सिगरेट के कारण अमेरिका में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 77.8% की दर से वहां स्कूली छात्रों में इसकी लत बढ़ रही है, 03 करोड़ लोग अमेरिका में इसके आदी हो चुके हैं।

ई-सिगरेट क्या है?

ई-सिगरेट से क्या हैं नुकसान?