आयोग ने अंबुमणि को अगस्त 2026 तक पीएमके अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी है: पार्टी प्रवक्ता बालू

आयोग ने अंबुमणि को अगस्त 2026 तक पीएमके अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी है: पार्टी प्रवक्ता बालू

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  • Publish Date - September 15, 2025 / 05:46 PM IST,
    Updated On - September 15, 2025 / 05:46 PM IST

चेन्नई, 15 सितंबर (भाषा) भारतीय निर्वाचन आयोग ने डॉ. अंबुमणि रामदास को अगस्त 2026 तक पीएमके अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। पार्टी प्रवक्ता और अधिवक्ता के. बालू ने सोमवार को यह घोषणा की।

उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रकार उनके पिता डॉ. एस. रामदास (जो पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक हैं) द्वारा 11 सितंबर को उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बालू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें निर्वाचन आयोग से एक पत्र मिला है जिसमें डॉ. अंबुमणि के पीएमके अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को अगस्त 2026 तक बढ़ाने को स्वीकार किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि नौ अगस्त को महाबलीपुरम में अंबुमणि के नेतृत्व में बुलाई गई पार्टी की आम परिषद के प्रस्ताव के अनुसार, पीएमके के पदाधिकारियों के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकार करने वाला औपचारिक पत्र आज प्राप्त हुआ।

बालू ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग ने पार्टी अध्यक्ष, सचिव और महासचिव के कार्यकाल को एक अगस्त, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हमारी पार्टी के सदस्य बहुत खुश हैं और यह जश्न मनाने का समय है।’’

इस प्रकार केवल अंबुमणि के समर्थक ही पीएमके के चुनाव चिह्न ‘आम’ और पार्टी के झंडे का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ सकते थे। इसके अलावा चेन्नई के त्यागराय नगर स्थित पार्टी कार्यालय को आयोग ने पीएमके के आधिकारिक चुनाव कार्यालय के रूप में मान्यता दी है। बालू ने दावा किया कि पीएमके के सभी अधिकार अब अंबुमणि के पास हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 11 सितंबर को एक बगावती टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष द्वारा पीएमके से उनका निष्कासन वैध नहीं था।

पीएमके की अनुशासन समिति ने अंबुमणि पर 16 आरोप लगाए थे, जिनमें उनके पिता के कार्यालय में फोन टैपिंग, डॉ. एस रामदास की अनुमति के बिना उत्तरी तमिलनाडु में 100 दिनों की पदयात्रा निकालना और जिला सचिवों से मिलना और पार्टी में दरार पैदा करना शामिल था।

भाषा संतोष नरेश

नरेश