ईडी ने बैंक ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में दिल्ली-एनसीआर, पंजाब में छापेमारी की

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ईडी ने बैंक ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में दिल्ली-एनसीआर, पंजाब में छापेमारी की

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  • Publish Date - June 25, 2025 / 11:41 AM IST,
    Updated On - June 25, 2025 / 11:41 AM IST

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 988 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में बुधवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसीटीएल) कंपनी के प्रवर्तकों और कुछ संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली-एनसीआर में नौ परिसरों और जालंधर में एक परिसर पर छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से सामने आया है, जिसमें एससीटीएल के प्रवर्तकों और अन्य सहयोगियों द्वारा आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी को संदेह है कि एलएससी (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) का उपयोग करके बैंकों से प्राप्त धन (ऋण) का एक बड़ा हिस्सा ‘‘फर्जी’’ लेनदेन के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित किया गया। एजेंसी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष गोयल की भूमिका की जांच कर रही है।

भाषा सुरभि वैभव

वैभव