ईडी का गिरफ्तारी के समय उसके आधार का खुलासा करना पर्याप्त, ईसीआईआर अनिवार्य नहीं: न्यायालय

ईडी का गिरफ्तारी के समय उसके आधार का खुलासा करना पर्याप्त, ईसीआईआर अनिवार्य नहीं: न्यायालय

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  • Publish Date - July 27, 2022 / 11:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की वैधता को बुधवार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर मामले में ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) अनिवार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तारी के समय उसके आधार का खुलासा करता है तो यह पर्याप्त है।

शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा