निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों को जारी करना होगा घोषणा पत्र

निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों को जारी करना होगा घोषणा पत्र

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  • Publish Date - March 16, 2019 / 04:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर देशभर के सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा तय कर दी है। अब राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र मतदान से 48 घंटे पहले तक जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान रुकने के बाद वोटिंग से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने राजनीतिक दलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समयसीमा के संबंध में जारी किए गए निर्देश एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार रुकने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा।