शबरिमला सोना चोरी मामले में पूर्व टीडीबी अधिकारी को वैधानिक जमानत मिली

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शबरिमला सोना चोरी मामले में पूर्व टीडीबी अधिकारी को वैधानिक जमानत मिली

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 02:37 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 02:37 PM IST

कोल्लम (केरल), 27 फरवरी (भाषा) शबरिमला सोना चोरी मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को टीडीबी के एक पूर्व अधिकारी को वैधानिक जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सीएस ने द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों से सोने की कथित चोरी से संबंधित मामले में पूर्व तिरुवाभरनम (पवित्र आभूषण) आयुक्त के. एस. बैजू को जमानत दे दी, क्योंकि विशेष जांच टीम (एसआईटी) उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।

द्वारपालक मामले में बैजू सातवें आरोपी हैं।

इससे पहले, 12 फरवरी को, इसी अदालत ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अधिकारी को श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित तौर पर सोना गायब होने से संबंधित दूसरे मामले में जमानत दे दी थी, जिसमें वह चौथे आरोपी हैं।

दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद, बैजू के जल्द ही जेल से रिहा होने की उम्मीद है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में जमानत पर रिहा होने वाले वह सातवें व्यक्ति हैं।

एसआईटी ने आरोप लगाया था कि सोने की परत चढ़ीं कलाकृतियां आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को 2019 में तब सौंपी गई थीं, जब बैजू तिरुवाभरनम आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, कर्नाटक के बल्लारी में एक आभूषण कंपनी के मालिक गोवर्धन रोड्डम ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया है।

हाल ही में, एसआईटी ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि दोनों मामलों में आरोपपत्र 31 मार्च से पहले दाखिल कर दिया जाएगा।

भाषा

नेत्रपाल मनीषा

मनीषा