आबकारी मामला: के. कविता के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर मंगलवार को विचार कर सकती है अदालत

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आबकारी मामला: के. कविता के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर मंगलवार को विचार कर सकती है अदालत

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  • Publish Date - May 13, 2024 / 08:12 PM IST,
    Updated On - May 13, 2024 / 08:12 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर नये आरोप पत्र पर दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को विचार कर सकती है जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता और चार अन्य को आरोपी बनाया गया है।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को 14 मई के लिए स्थगित कर दिया। उन्हें सोमवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेना था।

ईडी ने शुक्रवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनुलग्नकों के साथ लगभग 200 पन्नों की अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल की थी।

सूत्रों ने बताया कि बीआरएस की विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कविता, आप के गोवा प्रचार अभियान को संभालने वाली कंपनी (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) के तीन कर्मचारी – दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह – और ‘इंडिया अहेड’ समाचार चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह को नये आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है।

संघीय एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में ईडी द्वारा दायर यह सातवां आरोपपत्र है जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केजरीवाल को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाषा अमित धीरज

धीरज