बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कारावास की सजा

Ads

बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - June 29, 2026 / 08:37 PM IST,
    Updated On - June 29, 2026 / 08:37 PM IST

कोटा, 29 जून (भाषा) राजस्थान के झालावाड़ की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह मामला झालावाड़ के भालता क्षेत्र का है।

लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि पॉक्सो अदालत-2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने सोमवार को भालता थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति को अपनी 16 वर्षीय बेटी का बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता अपनी सौतेली मां के साथ रहती थी और पिछले साल 10 फरवरी को पीड़िता अपनी बुआ के साथ थाने पहुंची और अपने पिता (45) के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।

भार्गव ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि पिता द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर उसकी मां करीब चार-पांच साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली।

हालांकि, वह और उसका बड़ा भाई अपने पिता और सौतेली मां के साथ ही रहते रहे। आरोपी द्वारा बार-बार मारपीट किए जाने से परेशान होकर उसका भाई भी बाद में घर छोड़कर चला गया था।

उनके अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता का यौन शोषण जारी रखा। बाद में पीड़िता ने अपनी बुआ को इसकी जानकारी दी जो उसे थाने लेकर गईं।

भार्गव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद था।

उन्होंने बताया कि आरोपी पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

भाषा प्रचेता अविनाश

अविनाश