कांग्रेस नेता बाजवा के खिलाफ प्राथमिकी: अदालत ने गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ाया

कांग्रेस नेता बाजवा के खिलाफ प्राथमिकी: अदालत ने गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ाया

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  • Publish Date - April 22, 2025 / 09:30 PM IST,
    Updated On - April 22, 2025 / 09:30 PM IST

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को सात मई तक बढ़ा दिया। यह अंतरिम संरक्षण ‘‘पंजाब में 50 बम पहुंच गए हैं’’ वाले बयान को लेकर बाजवा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में प्रदान किया गया है।

मामले की सुनवाई के बाद बाजवा के एक वकील ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘राज्य ने मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। अंतरिम आदेश मामले की अगली सुनवाई 7 मई तक जारी रहेगा। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक है।’’

हालांकि, मामले में जांच पर कोई रोक नहीं है।

सोलह अप्रैल को पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को 22 अप्रैल तक बाजवा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने तब बाजवा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उनके बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता बाजवा पर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी देने सहित अन्य आरोपों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। उनसे ‘पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं’ के उनके दावे के बारे में पूछताछ की गई थी।

बाजवा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(डी) (देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गलत एवं भ्रामक सूचना) तथा 353(2) (दुश्मनी और नफरत या दुर्भावना पैदा करने के इरादे से गलत बयान) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

बाजवा ने अपने वकील के माध्यम से एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

बाजवा के खिलाफ मामला मोहाली के साइबर अपराध पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। बाजवा ने एक निजी टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में दावा किया था, ‘‘मुझे पता चला है कि 50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी फटने बाकी हैं।’’

भाषा अमित पवनेश

पवनेश