बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आजीवन कारावास

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बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - May 13, 2026 / 09:27 PM IST,
    Updated On - May 13, 2026 / 09:27 PM IST

प्रयागराज (उप्र), 13 मई (भाषा) प्रयागराज के जनपद न्यायालय परिसर में 46 वर्ष पूर्व दिनदहाड़े हत्या के एक मामले में यहां की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि अदालत ने बुधवार को विजय मिश्रा, संतराम मिश्रा, बलराम मिश्रा और जीत नारायण को भादंसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने चारों अभियुक्तों को भादंसं की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड लगाया।

नवाबगंज थानाक्षेत्र के हथिगहां गांव के श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका भाई प्रकाश नारायण पांडेय 11 फरवरी, 1980 की दोपहर कचहरी में अपनी जमानत कराने गया था और वह छोटे लाल के होटल में बैठा था, तभी इन लोगों ने उसके भाई की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

श्याम नारायण पांडेय ने तहरीर में बताया था कि होटल के पीछे के रास्ते से संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण हाथों में असलहा लेकर आए तथा उन्होंने उसके भाई के सीने पर गोली मार दी।

शिकायतकर्ता के अनुसार घायल अवस्था में प्रकाश नारायण पांडेय को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भदोही की ज्ञानपुर सीट से चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल से प्रयागराज लाया गया था।

विजय मिश्रा ने तीन बार समाजवादी पार्टी और एक बार निषाद पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। मिश्रा के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी, फिरौती और अपहरण सहित संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज हैं।

भाषा राजेंद्र राजकुमार

राजकुमार