Pension Latest News: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! अब ऐसे तय होगी पेंशन की रकम, परिवार के सदस्यों को भी दिखाना होगा ये दस्तावेज

सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! अब ऐसे तय होगी पेंशन की रकम, Government changes pension rules, life certificate to be shown

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  • Publish Date - November 5, 2025 / 05:37 PM IST,
    Updated On - November 5, 2025 / 06:02 PM IST

Pension Latest News. Image Credit: IBC24 News Customize

HIGHLIGHTS
  • कर्मचारियों की पेंशन “लास्ट वर्किंग डे” यानी आखिरी कार्य दिवस के नियमों के आधार पर तय होगी।
  • फैमिली पेंशन पाने वाले माता-पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) देना होगा।
  • यदि जीवनसाथी या योग्य बच्चा जीवित नहीं है, तो माता-पिता को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली: Pension Latest News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़ा अहम निर्देश जारी किया है। Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन की गणना उसके आखिरी कार्य दिवस (Last Working Day) के आधार पर की जाएगी।

सरकार की ओर से जारी हाल ही में जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है। चाहे वह रिटायरमेंट, इस्तीफा, डिस्चार्ज या मृत्यु की तारीख ही क्यों न हो, उसी दिन के लागू नियमों के अनुसार पेंशन तय की जाएगी। DoPPW ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पर या सस्पेंड था, तो उसकी रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख को ही “लास्ट वर्किंग डे” माना जाएगा। यानी पेंशन कैलकुलेशन में उस दिन को ही आधार दिन माना जाएगा।

फैमिली पेंशन के लिए नया नियम

Pension Latest News: सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर भी नया प्रावधान लागू किया है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता-पिता को उच्च दर (Enhanced Rate) पर फैमिली पेंशन दी जा रही है, तो अब दोनों को अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) हर साल देना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सकें और ओवरपेमेंट जैसी स्थितियों से बचा जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका जीवनसाथी या कोई योग्य बच्चा जीवित नहीं है, तो फैमिली पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी।

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नया पेंशन नियम क्या कहता है?

Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) के अनुसार, अब पेंशन की गणना कर्मचारी के आखिरी कार्य दिवस (Last Working Day) पर लागू नियमों के तहत की जाएगी।

आखिरी कार्य दिवस किसे माना जाएगा?

रिटायरमेंट, इस्तीफा, डिस्चार्ज या मृत्यु की तारीख — इनमें से जो भी लागू हो, वही कर्मचारी का लास्ट वर्किंग डे मानी जाएगी।

अगर कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले छुट्टी या सस्पेंशन पर था तो क्या होगा?

ऐसे मामलों में भी रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख को ही “लास्ट वर्किंग डे” माना जाएगा और पेंशन की गणना उसी दिन के आधार पर होगी।

फैमिली पेंशन के लिए क्या नया नियम है?

अब मृत कर्मचारी के माता-पिता को, यदि वे एन्हांस्ड रेट (Enhanced Rate) पर फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो हर साल अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

किन परिस्थितियों में माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलेगी?

अगर किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसका जीवनसाथी या कोई योग्य बच्चा जीवित नहीं है, तो फैमिली पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी।