Pension Latest News. Image Credit: IBC24 News Customize
नई दिल्ली: Pension Latest News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़ा अहम निर्देश जारी किया है। Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन की गणना उसके आखिरी कार्य दिवस (Last Working Day) के आधार पर की जाएगी।
सरकार की ओर से जारी हाल ही में जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है। चाहे वह रिटायरमेंट, इस्तीफा, डिस्चार्ज या मृत्यु की तारीख ही क्यों न हो, उसी दिन के लागू नियमों के अनुसार पेंशन तय की जाएगी। DoPPW ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पर या सस्पेंड था, तो उसकी रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख को ही “लास्ट वर्किंग डे” माना जाएगा। यानी पेंशन कैलकुलेशन में उस दिन को ही आधार दिन माना जाएगा।
Pension Latest News: सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर भी नया प्रावधान लागू किया है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता-पिता को उच्च दर (Enhanced Rate) पर फैमिली पेंशन दी जा रही है, तो अब दोनों को अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) हर साल देना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सकें और ओवरपेमेंट जैसी स्थितियों से बचा जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका जीवनसाथी या कोई योग्य बच्चा जीवित नहीं है, तो फैमिली पेंशन उसके माता-पिता को दी जाएगी।