Govt Employees Holiday. Image Source- IBC24
नई दिल्लीः Govt Employees Holiday: देशभर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर सावन के महीने में बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देने का फैसला लिया है। इस अवकाश को केंद्रीय कर्मचारी क्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं। ये पात्र अवकाशों के अलावा प्रति वर्ष 30 दिन के अर्जित अवकाश के रूप में होगी। इसके अलावे कर्मचारी 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट है। राज्यसभा को एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ। जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है।
Govt Employees Holiday: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में अन्य पात्र छुट्टियों के अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी का प्रावधान है। इसका लाभ वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारणों से उठा सकते हैं। डॉ। जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है। उन्होंने इसके लेकर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारी को ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों से ले सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।
सीजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को सस्ती दवाएं और इलाज मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी सीजीएचएस की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रेज्युटी और पीएफ की सुविधा मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हर महीने सैलरी से कुछ पैसा कटता है, जो कि पेंशन के रूप में मिलता है।