सरकार ने वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के नियमों में दी ढील

सरकार ने वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के नियमों में दी ढील

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  • Publish Date - June 7, 2025 / 03:55 PM IST,
    Updated On - June 7, 2025 / 03:55 PM IST

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले संस्थानों समेत विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के लिए वैज्ञानिक उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के वास्ते वित्तीय सीमा बढ़ा दी है।

सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में विशेष प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, विभिन्न शोध एवं विकास संस्थानों के कुलपति और निदेशक अब बिना किसी घोषित मूल्य प्रस्ताव के दो लाख रुपये तक के वैज्ञानिक उपकरण और उपभोग्य सामग्री शोध के लिए खरीद सकेंगे, जिसकी पहले एक लाख रुपये की सीमा थी।

इनके अनुसार क्रय समिति द्वारा माल की खरीद के लिए वित्तीय सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) और विज्ञापित निविदा पूछताछ का उपयोग करके माल की खरीद के लिए वित्तीय सीमा मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

कुलपतियों और निदेशकों को केवल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदा जारी करने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘अनुसंधान कार्य को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए जीएफआर नियमों को सरल बनाया गया है।’

जीएफआर में संशोधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद समेत पर लागू होगा।

भाषा

योगेश देवेंद्र

देवेंद्र