GST 2.0: सोमवार से लागू होंगी जीएसटी कटौती, रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां तक होंगी सस्ती

सोमवार से लागू होंगी जीएसटी कटौती, रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां तक होंगी सस्ती

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  • Publish Date - September 21, 2025 / 12:07 PM IST,
    Updated On - September 21, 2025 / 12:20 PM IST

GST 2.0/IBC24

HIGHLIGHTS
  • 375 से अधिक वस्तुएँ 22 सितंबर से सस्ती होंगी।
  • 12% स्लैब को हटाकर अधिकतर वस्तुएँ 5% में लाई गईं
  • दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण अब 5% जीएसटी में मिलेंगे।

GST 2.0: रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं। जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है।

कई चीज़ें होंगी सस्ती

बता दें कि, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।

कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की

GST 2.0: जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजरर्मा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।अधिकांश दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा।सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है।

वहीं दूसरी ओर, जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं।

GST 2.0: सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है। बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स कर दर 12/18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं। टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।

22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे

22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के साथ उपकर लगेगा।अभी जीएसटी के चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं। इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है।पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास कर के रूप में जाने वाला पैसा बचेगा। अभी 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामान पर अब पांच प्रतिशत का कर लगेगा। इस बदलाव से 28 प्रतिशत कर स्लैब में आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे।

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जीएसटी दरों में कटौती कब से लागू होगी?

जीएसटी में कटौती 22 सितंबर 2025 (सोमवार) से लागू होगी।

कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी?

घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, आइसक्रीम, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, दवाइयाँ, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम जैसी वस्तुएँ सस्ती होंगी।

कारों पर कितना जीएसटी लगेगा?

छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी लगेगा।